नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो अभिभावकों से वसूला जाएगा 25 हजार जुर्माना, दर्ज होगा केस

आजमगढ़ जिले में एसपी ट्रैफिक ने सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है कि सड़क पर नाबालिग गाड़ी चलाते मिले तो अभिभावकों पर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही उनसे 25 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ई-रिक्शा व ऑटो चलाते मिले तो उनके अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभिभावकों से 25 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। उक्त बातें एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने कही। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश पर पुलिस चौराहों और स्कूलों के आस-पास निरंतर यह चेकिंग अभियान चलाएगी।हादसों के चलते की जा रही व्यवस्थाएसपी यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि आए दिन बढ़ रहे हादसों के मद्देनजर यह व्यवस्था की जा रही है। 18 साल के कम उम्र के बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले बच्चे वाहन नियंत्रित नहीं कर पाते, इसलिए हादसे होते हैं। अभिभावकों से की ये अपीलअभिभावकों से अपील है कि वह किसी भी दशा में बच्चों को वाहन न दें। बच्चे वाहन चलाते मिले तो मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199-क के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक व वाहन स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। साथ ही 12 महीने के लिए वाहन सीज कर दिया जाएगा।ये है प्रावधानउन्होंने बताया कि अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ई-रिक्शा चालक व आटो चालकों का नंबर और वाहन स्वामी का नंबर दर्ज किया जा रहा है। साथ ही उनका अपराधिक रिकार्ड भी खंगाला जा रहा है। ताकि भविष्य में कोई घटना घटित हो तो पुलिस आसानी से उसे पता लगा ले।

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