आजमगढ़: कोर्ट के निर्देश पर मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद का होगा चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को रिक्त घोषित करते हुए कानून के अनुसार तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सर्वेश कुमार की याचिका पर दिया।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को रिक्त घोषित करते हुए कानून के अनुसार तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सर्वेश कुमार की याचिका पर दिया।आजमगढ़ मार्टिनगंज ब्लॉक निवासी याची सर्वेश कुमार ने जसवंत उर्फ यशवंत के मार्टिनगंज से ब्लॉक प्रमुख चुने जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ब्लॉक प्रमुख के पद को रिक्त घोषित किया जाए और पुन: मतदान कराया जाए।याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रतिवादी ब्लॉक प्रमुख सुरहान गांव का निवासी है। उसने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत गया। वह ब्लॉक प्रमुख पद पर भी चयनित हो गया। इस दौरान संबंधित गांव नगर पालिका के अंतर्गत चला गया। इसके बाद भी वह उक्त पद पर बना रहा। बाद में गांव औरंगाबाद से क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करते हुए ब्लॉक प्रमुख के पद का चुनाव दुबारा कराए बिना वह पद पर बना रहा। जबकि, नगर पालिका में गांव के जाने से उक्त पद को रिक्ता घोषित किया जाना चाहिए था।

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