गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मुकदमा (परिवाद) को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में खारिज कर दिया गया। इस मामले में परिवादी ही पीछे हट गया। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मुकदमा (परिवाद) को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने शनिवार को खारिज कर दिया है। गवाही देने के बाद परिवादी ही केस चलाने से पीछे हट गया। उसने कोर्ट में अर्जी देकर केस वापस लेने का अनुरोध किया। कोर्ट ने परिवादी की अर्जी स्वीकार कर मामला खारिज कर कर दिया है। परिवादी ने गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में डॉ. भीमराव आंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था।धम्मौर के बनकेपुर सरैया गांव के सामाजिक कार्यकर्ता व बसपा समर्थक राम खेलावन ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बीते दिनों कोर्ट में मुकदमा (परिवाद) दायर किया था। परिवादी ने आरोप लगाया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2024 को संसद में डॉ. भीमराव आंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई थी।इस मामले में परिवादी रामखेलावन के साथ ही और दो अन्य गवाह सुमन देवी व कंचनलता की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई थी। कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 29 मार्च की तिथि तय की थी। इस बीच परिवादी रामखेलावन ने कोर्ट में अर्जी देकर परिवाद उठाने की अनुमति देने की मांग की। परिवादी ने कहा कि, वह स्वेच्छा से केस वापस लेना चाहता है। शनिवार को कोर्ट ने परिवादी की अर्जी स्वीकार कर परिवाद खारिज कर दिया है।